बिहार में 31 जुलाई तक फिर से लागू हुआ लॉकडाउन, इस दौरान क्या खुलेगा और क्या नहीं, जानिए

बिहार में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के कारण संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया है. राज्य सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है. 16 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन किया गया है. बिहार सरकार ने इसे लेकर नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है.

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गृह विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार केन्द्र और राज्य सरकार के कार्यालय बंद रहेंगे. हालांकि डिफेंस, सेंट्रल पुलिस, ट्रेजरी, पब्लिक यूटिलिटी (पेट्रोलियम, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी सेवा) आपदा, पोस्ट ऑफिस, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, पूर्व सूचना केन्द्र खुले रहेंगे. इसके अलावे राज्य की पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर एंड इमरजेंसी सेवा, अस्पताल, स्वास्थ्य सेवा, सोशल वेलफेयर के कार्यालय बंद नहीं रहेंगे.

फाइल फोटो: लॉकडाउन के दौरान बंद दुकानें

इस दौरान इमरजेंसी सर्विस सेवा छोड़ कर, परिवहन सेवा, शॉपिंग मॉल, धार्मिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. इसे लेकर कुछ ही देर में राज्य सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी की जाएगी. पूरे बिहार इमरजेंसी सर्विस को छोड़कर, परिवहन सेवा, शॉपिंग मॉल आदि बंद रहेंगे, वहीं धर्मिक संस्थान को भी बंद करने का आदेश दिया गया है. फल-सब्जी सहित जरूरी सेवा की दुकानें खुली रहेंगी.

ये खुले रहेंगे:
पेट्रोल पम्प
कोल्ड स्टोरेज
होटेल्स में अतिथि रुक सकते हैं
रेस्टोरेन्ट खुलेगी लेकिन सिर्फ होम डेलीवरी होगी
ढ़ावा भी खुलेंगे लेकिन सिर्फ होम डेलीवरी होगी
गैरेज
मोबाइल रिपेयर के दुकान
ट्रेन चलेंगी
टॅक्सी, ऑटो रिक्शा भी चलेगा
लोग पास के साथ आ-जा सकेंगे
ट्रांसपोर्ट सेवा जारी रहेंगे
जरूरी सरकारी सेवा भी जारी रहेंगे
निर्माण संबन्धित कार्य भी होंगे
कृषि संबन्धित कार्य पर कोई पाबंदी नहीं

ये बंद रहेंगे:
बस नहीं चलेगी
स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे
सभी निजी संस्थान बंद रहेंगे
कोई भी राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक एक्टिविटीज नहीं होंगे.

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