बिहार में 16 अगस्त तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, जानिए गाइडलाइन्‍स

बिहार में पाबंदियों के साथ अनलॉक 3 से 1 अगस्त से लागू होगा. बिहार की नीतीश सरकार ने कोरोना के कहर को देखते हुए केंद्र के अनलॉक-3 के आदेश को बिहार में पूरी तरह से लागू नहीं किया है. राज्य सरकार ने इसमें कुछ पाबंदियों के साथ अनलॉक-3 लागू किया है. दरअसल केंद्र ने इस मामले में राज्यों को अपने हिसाब से नियम तय करने का अधिकार दे रखा है. इसलिए कह सकते हैं कि बिहार सरकार ने राज्य में कोरोना के कहर को लेकर संशोधित लॉकडाउन का आदेश जारी किया है. यानी लॉकडाउन को कुछ छूट देते हुए 16 अगस्त तक के लिए राज्य सरकार ने बढ़ा दिया है. इसके लिए बिहार के गृह विभाग ने अभिसूचना जारी कर दी है. इसके तहत राज्य मुख्यालय, जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय और नगरपालिका के अंतर्गत आने वाले इलाकों में एक अगस्त से 16 अगस्त तक लॉकडाउन लागू रहेगा.

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जारी अधिसूचना के मुताबिक, अनल़ॉक-3 में शॉपिंग मॉल्स अभी नहीं खुलेंगे. हालांकि सभी दुकानें खुलेंगी. पहले इसकी इजाजत नहीं थी. यह जिला प्रशासन पर निर्भर है दुकानें कितनी देर और कब खोली जाएं. लोगों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एक अहम शर्त होगी. रात 10 से सुबह 5 बचे तक का नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा. सरकारी दफ्तरों को 50 फीसद कर्मचारियों के साथ खोलने के आदेश दिए गए हैं. इसके साथ ही निजी क्षेत्र के कार्यालय को भी 50 फीसद कर्मचारियों के साथ खोलने के आदेश दिए गए हैं. लॉकडाउन में जिन चीजों को पूरी तरह से बंद रखने के आदेश दिए गए हैं उसमें सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. सभी धार्मिक स्थलों को भी बंद रखने के आदेश दिए गए गए हैं. सभी प्रकार के राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी रोक होगी. जबकि, कुछ वक्त के लिए सार्वजनिक पार्कों को खोलने की अनुमति दी गई है.

बिहार में इन पर रहेगी पाबंदी:

  • कंटेनमेंट जोन में सभी तरह की गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी.
  • राज्य सरकार तथा भारत सरकार के कार्यालय, अर्धसरकारी कार्यालय और सार्वजनिक निगमों के कार्यालयों 50 फीसद कर्मचारियों के साथ काम होगा. केवल बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सिंचाई, खाद्य वितरण, कृषि एवं पशुपालन विभागों को छूट दी गई है.
  •  पब्लिक बसों के परिचालन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है.
  • राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और खेल गतिविधियां बंद रहेंगी. शॉपिंग मॉल भी बंद रहेंगे.
  • बिहार में जिम नहीं खुलेगा.
सासाराम में लॉकडाउन के दौरान जाँच करती प्रशासन

इन्‍हें दी गई है छूट:

  • सभी अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों और कार्यों को छूट दी गई है.
  • अनाज, दूध, मांस-मछली, फल, सब्जी आदि के दुकानें खुली रहेंगी. हालांकि, प्रशासन इनकी होम डिलिवरी की हर संभव व्यवस्था करने की कोशिश करेगा.
  • बैंक और एटीएम खुले रहेंगे.
  • होटल, रेस्त्रां या ढाबे खुलेंगे, लेकिन वे केवल पैकिंग की सर्विस देंगे.
  • मोबाइल शॉप, रिपेयरिंग शॉप, गैराज, मोबाइल रिपेयरिंग शॉप खोलने की अनुमति जिला प्रशासन के स्तर पर दी जा सकेगी.
  • रेल व हवाई सफर जारी रहेगा. आटो व टैक्सी पूरे राज्य में संचालित रहेंगे. जरूरी सेवाओं के लिए प्राइवेट गाड़ियों का संचालन किया जा सकता है. शेष ट्रांसपोर्ट सर्विस बाधित रहेगी.
  • सेना, केंद्रीय सुरक्षा बल, कोषागार, सार्वजनिक उपयोगिता (पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी), आपदा प्रबंधन, ऊर्जा क्षेत्र, डाकघर, बैंक, एटीएम और मौसम विभाग जैसी चेतावनी देने वाली एजेंसियां लॉकडाउन से मुक्त रहेंगी.
  • पुलिस, सुरक्षा और आपातकालीन सेवाएं खुली रहेंगी.

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