स्वास्थ्य विभाग के आरडीडी सस्पेंड, सासाराम में शराबबंदी कानून तोड़ने का आरोप

शराबबंदी कानून और इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों सूबे में समाज सुधार यात्रा पर है. वह जगह-जगह जनसभा कर लोगों से शराब छोड़ने की अपील कर रहे हैं. जीविका दीदियों से संवाद कर रहे है और शराबबंदी के फायदे बता रहे है. अभियान में मुख्यमंत्री को जीविका दीदियां अपने-अपने घर परिवार की दयनीय हाल से खुशहाली तक की सफर को सुना रही है. इसी बीच 23 दिसंबर का एक मामला प्रकाश में आया है. बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग के पटना प्रमंडल के क्षेत्रीय अपर निदेशक डॉक्टर जनार्दन प्रसाद सुकुमार समाज सुधार यात्रा से पहले सदर अस्पताल व कार्यक्रम स्थल का जायजा लेने सासाराम आए थे.

इन पर आरोप है कि ये जिस होटल में ठहरे थे, इनके साथ के लोगों ने वहां शराब पी. कहा जा रहा है कि इस दौरान डॉ. सुकुमार भी संदिग्ध मिले, लेकिन इन्होंने जांच करने से मना कर दिया. इसके बाद डॉ. जनार्दन प्रसाद सुकुमार को 31 दिसंबर की देर रात सस्पेंड कर दिया गया. कार्रवाई संयुक्त सचिव के आदेश पर की गई है. स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्रीय अपर निदेशक पर कार्रवाई से विभाग में हड़कंप है. बता दें, 27 दिसंबर को सासाराम में आयोजित मुख्यमंत्री के समाज सुधार अभियान कार्यक्रम में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने पटना प्रमंडल के क्षेत्रीय अपर निदेशक (RDD) डॉ. सुकुमार को तैनात किया था.

बताया जाता है कि रोहतास डीएम ने डॉ. सुकुमार की शिकायत की थी. डीएम ने लिखे पत्र में कहा था, ‘क्षेत्रीय अपर निदेशक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाज सुधार यात्रा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए 23 दिसंबर काे सासाराम के रोहित होटल में ठहरे थे. इसी दिन उनके साथ अन्य कमरों में ठहरे लोग जांच के दौरान शराब के नशे में पाए गए. डॉ. सुकुमार को संदिग्ध पाया गया, लेकिन उन्होंने शराब सेवन की जांच में सहयोग नहीं किया. वह जांच कराने के बजाए होटल से बाहर चले गए. इस कारण उनके शराब सेवन करने के कृत्य को संदेहास्पद माना गया.

बिहार सरकार के संयुक्त सचिव राम ईश्वर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, ‘डॉ. सुकुमार का यह कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम 3 एवं 4 में निहित प्रावधानों के खिलाफ है. डॉ. सुकुमार के इस कृत्य के लिए उन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के तहत तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित कर दिया गया है. विदित हो कि पटना प्रमंडल के क्षेत्रीय अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं पटना के अंडर में छह जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, बक्सर और कैमूर के सिविल सर्जन होते हैं.

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