बिहार में मंगलवार को लॉकडाउन का चौथा चरण समाप्त हाे रहा है. इसके साथ लॉकडाउन भी समाप्त हो रहा है. बुधवार से राज्य सरकार अनलॉक का पहला चरण आरंभ हो रहा है. इस पर आज आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में फैसला किया गया. कोरोना वायरस के लगातार घट रहे संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने अनलॉक-1 में कई नई तरह की छूटें दी हैं. लेकिन इस दौरान नाईट कर्फ्यू भी शाम सात बजे से सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा कर दी है.
कल से अनलॉक के प्रावधान प्रभावी हो जाएंगे. इसके तहत अल्टरनेट डे पर दुकानों के खोलने का समय शाम पांच बजे तक बढ़ा दिया गया है. मतलब एक दिन बीच कर दुकानें सुबह छह बजे से शाम पांच बजे तक खुल सकेंगी. निजी कार्यालय भी 50 फीसद उपस्थिति के साथ खोले जा सकते हैं. अभी तक वर्क फ्रॉम होम की ही अनुमति थी. सरकारी कार्यालयों में भी 50 फीसद कर्मचारियों की उपस्थिति हो सकती है. दिन में गाड़ियों के परिचालन पर रोक नहीं रहेगी. सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता के मात्र 50 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति दी गई है. यह व्यवस्था अगले एक हफ्ते तक रहेगी. इसके बाद के हालात के आधार पर एक बार फिर विचार-विमर्श करके निर्णय लिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कोरोना के खतरों के मद्देनजर लोगों से अभी भी भीड़भाड़ से बचकर रहने की अपील की है.
पहले की तरह सभी शिक्षण संस्थान भी बंद रहेंगे. इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी. सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे. सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, जिम, पार्क व उद्यान पूर्व की तरह बंद रहेंगे. सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और मनोरंजन संबंधी आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे. शादी विवाह में पहले की तरह ही 20 लोगों को ही अनुमति दी गई है. बारात व जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी. विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने में कम से कम तीन दिन पूर्व देनी होगी.
लॉकडाउन खत्म होने के साथ ही कई पाबंदियां खत्म हो गई हैं लेकिन कोरोना प्रोटोकाल, सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों को दी गई है. सूबे के सभी जिलाधिकारियों को इसमें सख्ती बरतने का निर्देश दिया गया है. इसके साथ ही डीएम कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए अपने इलाके में सख्ती बरतने के साथ धारा 144 जैसे नियम लागू कर सकेंगे.