राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सामान्य मासिक राशन(खाद्यान्न) एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत रोहतास जिलाधिकारी ने गुरूवार से जनवितरण प्रणाली विक्रेताओं के जरिये प्रति लाभुक पांच किलो चावल निशुल्क बांटने का निर्देश दिया है. प्रथम चरण में गुरूवार यानि आज से शनिवार तक सुबह 07 बजे से शाम 04 बजे तक शिवसागर, अकोढ़ीगोला एवं राजपुर प्रखंड में जनवितरण प्रणाली की दुकानों पर राशन का वितरण होगा.
राशन वितरण के लिए तीनों प्रखंडो के सभी पंचायतों के जनवितरण प्रणाली दुकानों पर दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है. साथ ही प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी को पंचायत स्तर पर राशन वितरण कार्य के पर्यवेक्षण हेतु प्रतिनियुक्त किया गया है. निर्देश दिया गया हैं कि जनवितरण प्रणाली दुकानों के बाहर दृश्य स्थान पर राशन के मूल्य, मात्रा स्पष्ट रूप से अंकित रहनी चाहिए.
उप विकास आयुक्त सुरेंद्र प्रसाद ने कहा कि पूर्विकता प्राप्त (PHH) राशन कार्डधारी को प्रति लाभुक(सदस्य) 3 किलो चावल /3 रूपये प्रति किलो, 2 किलो गेहूं / 2 रूपए प्रति किलो के अतिरिक्त प्रति सदस्य 5 किलो चावल मुफ्त दिया जाना है. इसप्रकार प्रत्येक लाभुक को 02 किलो गेहूं एवं 08 किलो चावल के लिए 13 रू का भुगतान करना है. वहीं अंत्योदय योजना (AAY) के कार्डधारियों को प्रति लाभुक 21 किलो चावल /3 रूपए प्रति किलो, 14 किलो गेहूं / 2 रूपए प्रति किलो के अतिरिक्त प्रति लाभुक 5 किलो चावल मुफ्त दिया जाना है. इस प्रकार अंत्योदय कार्डधारियों को प्रति यूनिट 40 किलो खाद्यान्न के लिए 91 रू. का भुगतान करना है.
जिलाधिकारी ने खाद्यान्न वितरण के समय कोरोना वायरस संक्रमण से रोकथाम एवं बचाव को देखते हुए जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को लाभान्वितों के बीच लाभुकों के राशन वितरण के समय हैंड ग्लब्स पहनने, शारीरिक दूरी का पालन कराने, लाभुकों के हाथ धोने की सुविधा एवं अन्य सावधानियों का ध्यान में रखने को कहा है. उन्होंने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को सख्त निर्देश दिया है कि राशन के निर्धारित दर से अधिक पैसा कोई डीलर नहीं लेगा और न ही राशन वजन में कम देगा.
बता दें कि पंचायत में पंचायत के मुखिया, सरपंच, पंचायत के निकटतम वोटों से मुखिया एवं सरपंच के पराजित उम्मीदवार, सभी वार्ड सदस्य, सभी पंच एवं शहरी क्षेत्र में वार्ड पार्षद एवं वार्ड के निकटतम वोटों से पराजित वार्ड पार्षद के उम्मीदवार को भी पंचायत/वार्ड के जनवितरण प्रणाली दुकान निश्चित रूप से उपस्थित रहकर सोशल डिस्टेंस का पालन कराते हुए लाभुकों के बीच राशन का वितरण निर्धारित मात्रा एवं दर पर सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया है.