रोहतास में आज से यानी मंगलवार से बाजार पूरी तरह खुल गया. वैसे रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 तक कर्फ्यू रहेगा. इसके साथ ही सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. डीएम पंकज दीक्षित ने कहा कि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जो गाइडलाइन दी गई हैं, उसके अनुसार अब दुकानों को खोलने में समय की पाबंदी नहीं रहेगी. सभी दुकानें खुलेंगी. उन्होंने कहा कि कपड़ा, आभूषण आदि सभी दुकानें खुलेंगी. किंतु सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जीम, पार्क आदि में छुट नही है. वहीं होटल, रेस्टोंरेंट आदि 8 जून के बाद खुल सकेंगे. हालांकि हाेम डिलेवरी चलता रहेगा. मिठाई आदि का भी दुकान खुलेंगे लेकिन वहां केवल खरीददारी ही किया जा सकता है. कही भी बैठाकर खिलाने आदि की व्यवस्था यानी रेस्टोरेंट आदि जैसे व्यवस्था पर फिलवक्त राेक है.
इस दौरान फिजिकल डिस्टेंसिग का पूरी तरह से पालन करना अनिवार्य है. दुकानदार यह सुनिश्चित करेंगे कि दुकान में एक समय में पांच से अधिक लोग इकट्ठा न हों. दुकान में कार्य करने वाले सभी कर्मियों को मास्क पहनना अनिवार्य है. यही नहीं, प्रतिदिन दुकान या प्रतिष्ठान का पूरी तरह से सैनेटाइजेशन कराना है. जो ग्राहक मास्क, रूमाल अथवा गमछा का प्रयोग नहीं करेंगे उन्हें सुविधा उपलब्ध नहीं कराने को कहा गया है. सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना और सजा हो सकती है.
बाजार और दुकानों को खोलने में अब समय की पाबंदी नहीं रहेगी. मतलब, अब दुकानें प्रतिदिन खुलेंगी. उनके समय में भी बदलाव कर दिया गया है. दुकानें अब शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी. हालांकि, रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगी और उस दौरान कर्फ्यू के नियमों का पालन किया जाएगा.
डीएम ने बताया कि आठ जून से पूजा के स्थलों, होटल, रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दिए गए निर्देशों के आलोक में दी जाएगी. इस दौरान कहीं भी धार्मिक कार्यक्रम आदि नही किया जाएगा. वर्तमान में मास्क का प्रयोग, हाथों की लगातार धुलाई व सैनिटाइजेशन एवं सोशल डिस्टेंसिंग ही कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के उपाय है. सभी इन तीन बातों को बगैर देर किए अनुपालन करें एवं सुरक्षित रहें. इसके साथ ही उन्होंने सभी से आरोग्य सेतु एपअपने-अपने फोन पर अपलोड करने का आग्रह किया।