बिहार सरकार के अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा गव्य विकास योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार व पशुपालकों को शत फीसद अनुदान पर दो दुधारू मवेशी दिए जा रहे हैं. इच्छुक ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार व पशुपालक 10 जुलाई से 25 जुलाई तक जिला गव्य विकास पदाधिकारी कार्यालय (पशुपालन परिसर) सासाराम में अपना आवेदन जमा कर सकते हैं. इस योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर दिया जाएगा. आवेदक दुग्ध उत्पादक समिति का सदस्य हो या फिर आवेदक ने कहीं से प्रशिक्षण प्राप्त किया हो उसे पहली प्राथमिकता मिलेगी.
आवेदक को आवेदन के साथ आधार कार्ड, पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र व दो रंगीन फोटो संलग्न करना होगा. निर्धारित तिथि बीत जाने के बाद कोई भी आवेदन जमा नहीं हो पाएगा. डीपीआरओ प्रवीण चंदन ने बताया कि अनुसूचित जनजाति के ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार व पशुपालक 10 से लेकर 25 जुलाई तक पशुधन योजना में आवेदन कर सकते हैं. इसके तहत चयनित उम्मीदवारों को शत फीसद अनुदान पर दो दुधारू मवेशी मुहैया कराए जाएंगे. उन्होंने कहा कि इस योजना से अशिक्षित व बेरोजगार लोगों को जीविका का आधार मिल जाएगा.