रोहतास: तीन साल की मासूम से दुराचार के प्रयास में पांच साल की जेल, चार साल बाद कोर्ट ने सुनाई सजा

फाइल फोटो

रोहतास जिले के करगहर थाना क्षेत्र के एक गांव में चार साल पहले तीन साल की मासूम बच्ची से दुराचार के प्रयास करने के मामले में अपर जिला जज छह आशुतोष कुमार की विशेष पॉकसो अधिनियम की अदालत ने दोषसिद्ध अभियुक्त के सजा के विन्दु पर मंगलवार को सुनवाई की.

मामले में विशेष अदालत ने दोषसिद्ध अभियुक्त करगहर थाना क्षेत्र के गोखुलपुर निवासी रामाकांत पटेल को पांच वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई. साथ ही अभियुक्त पर 10 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है. कोर्ट ने इस मामले में आरोपी को पाक्सो अधिनियम की धारा-10 में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई है।

मामले में अभियोजन पक्ष की अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक शाहिना कमर ने बताया कि उक्त घटना चार वर्ष पूर्व 16 मार्च 2018 को दिन में ग्यारह बजे घटी थी. जब बच्ची अपने घर से निकट आंगनबाड़ी केन्द्र में पढ़ने जा रही थी. इस क्रम में अभियुक्त ने बच्ची को ईख खिलाने का लालच देकर अपने साथ गांव के हीं पंचायत भवन में ले गया, जहां उसने बच्ची के साथ उक्त घटना को अंजाम दिया.

बच्ची द्वारा घटना के बारे में अपने परिजनों को जानकारी देने के बाद बच्ची की मां द्वारा स्थानीय थाना में दिए गए लिखित तहरीर के आधार पर मामले की प्राथमिकी दर्ज हुई थी. कोर्ट ने अपने आदेश में बच्ची की समुचित देखभाल हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 ए के तहत एक लाख रूपये मुआवजा की राशि विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव को देने का आदेश जारी किया है.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here