रोहतास: हत्या मामले में अभियुक्त दोषी करार, 6 जुलाई को कोर्ट सुनाएगी सजा

रोहतास व्यवहार न्यायालय ने बुधवार को अपहरण एवं हत्या के मामले में एक अभियुक्त को दोषी करार दिया. दिनारा थाना क्षेत्र के मिर्जापुर निवासी रवीन्द्र सिंह की तीन साल पहले हुई हत्या के मामले में अपर जिला जज पांच रजनी कुमारी की अदालत ने एक अभियुक्त को दोषी करार दिया है. अदालत दोषसिद्ध अभियुक्त दिनारा थाना क्षेत्र के मिर्जापुर खैरी निवासी लालजी चौधरी के सजा के विन्दु पर छह जुलाई को सुनवाई करेगी.

उक्त मामले की प्राथमिकी 3 साल पूर्व दिनारा के मिर्जापुर निवासी कमला सिंह ने दिनारा थाना में दर्ज कराई थी. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार उक्त अभियुक्त ने सूचक के पुत्र रविंद्र सिंह को 9 मार्च 2020 को उनके घर मिर्जापुर से रात्रि में बुलाया गया था. इसके बाद रविंद्र की गला काटकर हत्या कर दी गई थी.

हत्या करने के बाद शव को गांव के समीप धर्मावती नदी के तीन मुहाने पर फेंक दिया गया था. मामले में कुल आठ गवाहों की गवाही अभियोजन पक्ष ने दर्ज कराई गई थी. जिसके बाद कोर्ट ने अभियुक्त को अपहरण एवं हत्या मामले में दोषी ठहराया है. कोर्ट अब मामले में 6 जुलाई को अपना फैसला सुनाईगी.

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