रोहतास जिला व्यवहार न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म कर उसका वीडियो बनाकर शारीरिक शोषण करने वाले अभियुक्त को मंगलवार को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. मामले में 6 साल बाद फैसला आया है.
जिला व्यवहार न्यायालय स्थित एडीजे-7 सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम दशरथ मिश्रा की अदालत ने 16 वर्षीय नाबालिग लड़की से दुष्कर्म से जुड़े एक मामले में मंगलवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए मामले में दोषी पाए अभियुक्त करगहर के गोपालपुर निवासी विवेक कुमार तिवारी को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ 10 हजार का अर्थदण्ड भी लगाया गया है. कोर्ट ने पीड़िता को पीड़िता प्रतिकार अधिनियम के तहत ढाई लाख रुपए मुआवजा राशि देने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को जारी किया है.
मामले में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक हीरा प्रताप सिंह ने बताया कि उक्त अभियुक्त पर 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का आरोप था. घटना तिथि 10 अप्रैल 2017 को अभियुक्त नाबालिग को घर में अकेला देखकर दोपहर के समय उसके साथ जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. अभियुक्त ने दुष्कर्म करते समय नाबालिग का अश्लील वीडियो भी बना लिया था. जिसके दम पर अभियुक्त हमेशा नाबालिग को वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसका लगातार दो साल तक शारीरिक शोषण करता रहा.
बताते हैं कि अभियुक्त पीड़िता का निकटतम रिश्तेदार उसके बुआ का लड़का था. अभियुक्त के लगातार यौन शोषण से तंग आकर अंततः पीड़िता ने साल 2019 में अभियुक्त के खिलाफ दुष्कर्म का मामला निकटतम नटवार थाना में दर्ज कराया था. इस मामले में कोर्ट में कुल 8 गवाहों की गवाही हुई थी. जिसके बाद कोर्ट अभियुक्त को पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई है.