रोहतास व्यवहार न्यायालय ने किशोरी से दुष्कर्म मामले में दोषसिद्ध अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई है. मामले में सात साल बाद फैसला आया है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम राम जी यादव के न्यायालय ने सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए करगहर थाना क्षेत्र के सोनाडीह गांव निवासी सुनील कुमार उर्फ सुनील यादव को दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है.
कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पीड़िता को दो लाख रुपए देने का भी आदेश जारी किया है. विशेष लोक अभियोजक जनक राज किशोरी ने बताया कि सात साल पूर्व 11 अगस्त 2017 को करगहर थाना क्षेत्र के एक गांव से अभियुक्त अपने दो सहयोगियों के साथ पीड़िता को चाकू का भय दिखाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. मामले में अन्य दो अभियुक्त काली कुमार एवं भगवान यादव को कोर्ट ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया हैं. अभियोजन पक्ष के तरफ से इस मामले में पांच गवाहों की गवाही न्यायालय में कराई गई थी. जिसके बाद कोर्ट ने अभियुक्त सुनील कुमार उर्फ सुनील यादव को दोषी पाते हुए पॉक्सो अधिनियम के तहत यह सजा सुनाई है.