रोहतास डीएम का सख्त आदेश: स्कूल अवधि में नहीं चलेंगे कोचिंग संस्थान, बिना रजिस्ट्रेशन वाले होंगे बंद

रोहतास में सरकारी स्कूलों के निरीक्षण के दौरान मिली कमियों के बाद डीएम धर्मेंद्र कुमार ने कोचिंग संचालकों की मनमानी पर नकेल कसनी शुरू कर दी है. डीएम ने स्कूल अवधि यानि सुबह 8:40 से शाम 4:30 बजे तक जिले भर में कोचिंग संचालन पर रोक लगा दी है. यह आदेश कक्षा 6 से 12 तक के लिए जारी किया गया है.

डीएम ने कहा कि स्कूल-कॉलेजों के समय पर ही कोचिंग का संचालन किया जाता है, जिससे क्लास रूम में बच्चों की उपस्थिति कम रहती है. इसलिए सुबह 8 बजकर 40 मिनट से शाम साढ़े चार बजे तक क्लास 6 से प्लस टू तक के कोचिंग संचालन पर रोक लगा दी गई है. उक्त अवधि के दौरान अगर किसी कोचिंग सेंटर में शैक्षणिक कार्य होते पाया गया तो संबंधित संस्थानों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने बताया कि लगभग तीन महीनों से लगातार स्कूलों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है, इस दौरान कई स्कूलों में पाया गया कि छात्र स्कूल समय के एक-डेढ़ घंटे बाद तक स्कूल आ रहे थे, उन छात्रों से पूछने पर बताया गया कि वो कोचिंग संस्थान से आ रहे है. उनके द्वारा बताया गया कि छात्र स्कूलों के समय पर कोचिंग करते है. डीएम ने कहा कि इसे लेकर शिक्षा विभाग के साथ समीक्षा कर सरकारी स्कूल-कॉलेजों में छात्रों की कम हो रही उपस्थिति की वजह जानने का प्रयास किया गया.

जिसमें यह बात सामने आई कि कोचिंग संचालकों की वजह से छात्र स्कूल नहीं आ पाते है. इसके लिए जिले में एक टीम बनाकर कमियों को पता करने व छात्रों को विद्यालय से जोड़ने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की माॅनिटरिंग भी की गई. गठित टीम ने भी कहा था कि कोचिंग संस्थान के कारण स्कूली छात्र विद्यालय नहीं आ पाते है, कारण कि स्कूल के समय में ही कोचिंग का संचालन होता है.

जिसके बाद निर्णय गया लिया है कि स्कूल के समय में कोचिंग संस्थान नहीं चलेंगे. अगर कोई संचालक स्कूल समय में कोचिंग चलाते हैं तो उनपर कार्रवाई की जाएगी. डीएम ने कहा कि शिक्षा विभाग से कोचिंग संस्थानों की सूची मांगी गई है. बिना रजिस्ट्रेशन के अब कोचिंग नहीं चलेंगे. आदेश पर अमल कराने की जिम्मेदारी एसडीएम, एसडीपीओ, बीडीओ व सीओ के अलावे शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों को सौंपी गई है.

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