रोहतास में कोर्ट ने शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण के मामले में सजा सुनाई है. एडीजे छह सह विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम आशुतोष कुमार की अदालत ने आरोपी कोचिंग शिक्षक परसथुआ निवासी जागेश्वर श्रीवास्तव को साढ़े चार साल का कठोर करावास की सजा सुनाई है. साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है.
उक्त आरोपी पर 31 अक्टूबर 2017 को अपने कोचिंग की नाबालिग छात्रा को शादी का झांसा देकर अपहरण कर यौन शोषण करने का आरोप था. पीड़िता नाबालिग आरोपी के कोचिंग में अंग्रेजी विषय का पढाई करती थी. मामले की प्राथमिकी डेहरी महिला थाना कांड संख्या. 83/2017 में दर्ज हुई थी. जिसका स्पीडी ट्रायल पॉक्सो की विशेष अदालत में चल रहा था.