रोहतास: दहेज हत्या मामले में पति दोषी करार, चार जनवरी को सजा सुनाएगी कोर्ट; अधजले शव की हुई थी फॉरेंसिक जांच

रोहतास व्यवहार न्यायालय ने दहेज हत्या से जुड़े तीन साल पुराने एक मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए मृतका के पति को दोषी पाया है. एडीजे ग्यारह उमाशंकर की अदालत ने मामले में निवासी धारूपुर, बिक्रमगंज के धारुपुर निवासी धीरज सिंह उर्फ प्रिंस को दोषी करार दिया. मामले की प्राथमिकी बिक्रमगंज थाना में 2019 में दर्ज हुई थी, जिसकी कांड संख्या 443/2019 है. जिसका ट्रायल सत्र वाद संख्या 597/2019 में चल रहा है.

दर्ज प्राथमिकी के अनुसार मामले की प्राथमिकी झारखंड निवासी बबीता कुंवर ने दर्ज कराई थी. सूचिका ने बताया था कि उन्होंने अपनी बेटी रिंकी सिंह उर्फ बिट्टू की शादी 2015 में धारूपुर बिक्रमगंज निवासी धीरज सिंह उर्फ प्रिंस से बिक्रमगंज स्थित अस्कामिनी मंदिर में की थी. सूचिका के अनुसार शादी के बाद से ही धीरज एवं उसके परिवार वाले रिंकी को दहेज में डेढ़ लाख रुपए एवं मोटरसाइकिल के लिए हमेशा मारपीट करते एवं प्रताड़ित करते थे. इसी क्रम में 4 सितंबर 2019 को धीरज एवं उसके परिवार वालों ने मिलकर रिंकी की हत्या कर दी थी एवं उसके शव को साक्ष्य मिटाने की नियत से जला दिया था.

मौत की खबर पाने के बाद सूचिका स्थानीय बिक्रमगंज थाना के साथ सीधे श्मशान घाट पर पहुंची, जहां बिक्रमगंज पुलिस द्वारा रिंकी की अधजली लाश को जप्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था. जिसके बाद अनुसंधान के क्रम में रिंकी की हत्या की पुष्टि हुई थी. उक्त हत्या मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई में आरोपित धीरज सिंह उर्फ प्रिंस कोर्ट क दोषी करार दिया. इस मामले में आगामी 4 जनवरी को अपना फैसला सुनाएगी.

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