सासाराम व्यवहार न्यायालय में बुधवार को पति की हत्या से जुड़े मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए एडीजे सोलह सुनील कुमार के न्यायालय ने आरोपी पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दस हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है. उक्त मामले में कोर्ट ने चेनारी के उगहनी निवासी जिवती देवी को उक्त सजा सुनाया है.
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अपर लोक अभियोजक राम अयोध्या सिंह ने बताया की उक्त घटना 25 जनवरी 2017 को रात्रि 9.30 बजे उगहनी गांव में घटी थी, जहां आरोपिता पत्नी के अवैध संबंध के विरोध करने पर गुस्साई पत्नी ने अपने पति विजय मुसहर की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दी थी. मामले की प्राथमिकी मृतक के पिता रामदयाल मुसहर ने अपने बहु पर हत्या की प्राथमिकी चेनारी थाना में दर्ज कराई थी.