रोहतास: पति की हत्या मामले में पत्नी को आजीवन कारावास, दस हजार का लगा अर्थदंड, 2017 में हुई थी हत्या

फाइल तस्वीर

सासाराम व्यवहार न्यायालय में बुधवार को पति की हत्या से जुड़े मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए एडीजे सोलह सुनील कुमार के न्यायालय ने आरोपी पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दस हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है. उक्त मामले में कोर्ट ने चेनारी के उगहनी निवासी जिवती देवी को उक्त सजा सुनाया है.

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अपर लोक अभियोजक राम अयोध्या सिंह ने बताया की उक्त घटना 25 जनवरी 2017 को रात्रि 9.30 बजे उगहनी गांव में घटी थी, जहां आरोपिता पत्नी के अवैध संबंध के विरोध करने पर गुस्साई पत्नी ने अपने पति विजय मुसहर की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दी थी. मामले की प्राथमिकी मृतक के पिता रामदयाल मुसहर ने अपने बहु पर हत्या की प्राथमिकी चेनारी थाना में दर्ज कराई थी.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here