रोहतास: हत्या मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा, साढ़े चार साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला

रोहतास में व्यवहार न्यायालय ने शुक्रवार को हत्या मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने हत्या मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए कच्छवां थाना क्षेत्र के सोहदा निवासी अभियुक्त दारा सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अभियुक्त पर दो लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है, जो मृतक की पत्नी को मिलेगा.

इस संबंध में जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक अशोक कुमार ने बताया कि 28 मई 2019 को कच्छवां थाना क्षेत्र के अमौना बाजार में अभियुक्त दारा सिंह ने इंद्रभूषण सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी. इसकी प्राथमिकी मृतक के पिता केशव सिंह ने कच्छवां थाना में काण्ड संख्या 28/19 कराई थी. घटना का कारण दो साल पूर्व उपजा विवाद था. मामले में अभियोजन पक्ष ने 14 गवाहों की गवाही कराई गई थी. जिसमें सभी ने दारा सिंह द्वारा हत्या किए जाने की बात को सही ठहराया था.

इसके बाद कोर्ट ने दारा सिंह को भारतीय दंड विधान की धारा 302 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दोषी पाते हुए पिछले सात नवंबर को दोषी करार दिया था. मामले में कोर्ट ने आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अभियुक्त पर दो लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया.

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