सासाराम शहर में रामनवमी जुलूस के बाद हुए हिंसा के मामले में गिरफ्तार किए गए भाजपा के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. मामले में राहत से इंकार करते हुए अपर जिला जज एक मनोज कुमार की अदालत ने पूर्व विधायक समेत 18 आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दी.

पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद की जमानत याचिका को कोर्ट ने गुरुवार को दूसरी बार खारिज किया गया है. कोर्ट से दो-दो बार जमानत की याचिका खारिज होने के बाद अब पूर्व विधायक की मुश्किलें बढ़ गयीं हैं. कोर्ट के फैसले के बाद अब उन्हें अभी जेल में रहना होगा. रामनवमी जुलूस के बाद हिंसा के करीब एक महीने बाद 30 अप्रैल को सासाराम से भाजपा के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद को गिरफ्तार किया गया था.

जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी के बाद बिहार में राजनीति तेज हो गयी थी. इस दौरान पूर्व विधायक ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगायी थी, लेकिन 08 मई को सासाराम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. इसके बाद फिर से जमानत के लिए याचिका दायर की गयी थी. इसे आज कोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने दूसरी बार जमानत याचिका को खारिज किया है. इससे जवाहर प्रसाद की मुश्किलें नजर आ रही हैं.

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