बिहार सरकार ने कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार के रविवार को जारी दिशा-निर्देशों का राज्य में भी यथावत पालन करते हुए प्रदेश में सोमवार से कन्टेनमेन्ट जोन छोड़कर सार्वजनिक परिवहन, निजी बस, ऑटोरिक्शा, ई-रिक्शा, टैक्सी तथा ओला और उबर के कैब का परिचालन शुरू हो गया है.
अनलॉक 1.0 के तहत रविवार को बिहार परिवहन में बड़े बदलाव की घोषणा की गई. जिसके बाद सोमवार को रोहतास जिले में बस, ऑटो सेवा शुरू हो गयी. बसों में सोशल डिस्टेंस का नजारा देखा गया. यात्रियों के हाथों को सैनेटाइज करवाया गया तथा मास्क लगा होने की शर्त के साथ ही बस में प्रवेश करने दिया गया.
बता दें कि रविवार शाम परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने कई महत्वपूर्ण दिशानिर्देश जारी किए. संजय अग्रवाल ने बताया कि 1 जून से बिहार में सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की इजाजत दे दी गई है. साथ ही बिहार में सभी बसों को चलाने के निर्देश जारी किया गया है.
बसों के परिचालन के क्रम में निम्नलिखित व्यवस्थाएँ वाहन मालिक, ड्राइवर एवं कण्डक्टर सुनिश्चित की जाएँगी.
- वाहन को प्रतिदिन धुलवाने, साफ-सुथरा रखने एवं समय-समय पर हरेक ट्रिप के पश्चात सेनिटाइज कराना सुनिश्चित करवाएंगे.
- ड्राइवर एवं कण्डक्टर को साफ कपडे एवं मास्क, ग्लब्स पहनने का निदेश देंगे.
- वाहनों के अंदर एवं बाहर COVID-19 के संक्रमण से बचावों के उपायों संबंधी पोस्टर/स्टिकर लगवाएँगे.
- साथ ही जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए पम्पलेटका यात्रियों के बीच वितरण सुनिश्चित कराएँगे.
- वाहनों के अंदर चढ़ने, उतरने के समय सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा.
- वाहनों में निर्धारित सीट के अतिरिक्त एक भी यात्री नहीं लिया जाएगा, इसकी हिदायत ड्राइवर एवं कण्डक्टर को देंगे.
- वाहनों में सेनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे.
बसों में सफर के क्रम में यात्रियों को इन निर्देशों का पालन करना होगा:
वाहनों में सफर करते समय मास्क अवश्य पहनें अथवा मुंह को ढंककर रखना है. बिना मास्क पहने बस में सफर की अनुमति नहीं मिलेगी. वाहनों में चढ़ने से पूर्व सेनिटाइजर का उपयोग करना होगा. वाहनों की रेलिंग का उपयोग कम से कम करने को कहा गया है. वाहनों में चढते-उतरते समय भीड़ नहीं करें तथा सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना है. वाहनों के अंदर पान, खैनी, तम्बाकू, गुटखा आदि का उपयोग वर्जित है. पकड़े जाने पर दण्ड के भागी होंगे. बस स्टैण्ड/टैक्सी स्टैण्ड में यत्र-तत्र थूकना वर्जित है पकड़े जाने पर दण्ड के भागी होंगे एवं कानूनी कार्रवाई की जायेगी. 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं को सलाह दी गई है कि यदि चिकित्सा सम्बन्धी या अन्य आवश्यक कारण न हो तो स्थल बसों में सफर न करें.
वहीं जिला प्रशासन द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रत्येक बस स्टैण्ड/टैक्सी स्टैण्ड पर दंडाधिकारी के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी, जो यहसुनिश्चित करेगा कि बसों में सोशल डिस्टेंसिंग, साफ सफाई संबंधी प्रोटोकॉल का अनुपालन किया जा रहा है, बसों में निर्धारित बैठान क्षमता के अनुसार ही यात्री बैठाएजा रहे हैं एवं यात्रियों से निर्धारित किराया ही वसूला जा रहा है. अन्य वाहनों में भी इसका अनुपालन किया जाएगा. वाहनों के परिचालन संबंधी उपरोक्त निदेश परमिट की शर्तो के पार्ट माने जाएँगे एवं उल्लंघन की स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम के साथ-साथ आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अधीन संबंधित चालक/वाहन स्वामी के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी.