रोहतास: तीन साल पहले नाबालिग से दुराचार मामले में दोषी पूर्व पार्षद को उम्र कैद की सजा, पॉक्सो कोर्ट ने 50 हजार जुर्माना भी लगाया

रोहतास में कोर्ट ने किशोरी से दुराचार के तीन साल पुराने मामले में दोषसिद्ध अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अपर जिला जज सात दशरथ मिश्रा की विशेष पॉक्सो अधिनियम की अदालत ने किशोरी से दुराचार के तीन साल पुराने मामले में दोषसिद्ध अभियुक्त नासरीगंज थाना क्षेत्र के हरिहरगंज निवासी पूर्व पार्षद संतोष कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही अभियुक्त पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना जमा नहीं देने पर अभियुक्त को छह माह की साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी.

मामले की प्राथमिकी किशोरी के परिजनों ने स्थानीय थाने में दर्ज करायी थी. दर्ज प्राथमिकी में पीड़िता का कहना था कि 30 अगस्त 2020 की सुबह 3:30 बजे वह अपने घर में झाड़ू-पोछा कर रही थी. तभी अभियुक्त उसके पास आया और उसके कान के पास बंदूक सटाकार बोला कि मेरे साथ चलो नहीं तो गोली मार देंगे. दूर ले जाकर उसके साथ दुराचार किया. जब अभियुक्त कमरे से बाहर निकला तो उसका मोबाइल छूट गया था. उसी मोबाइल से पीड़िता ने अपने भाई को फोन किया. भाई की सूचना पर पुलिस मौके पहुंची और पीड़िता के बयान पर प्राथमिकी दर्ज किया गया.

स्पेशल पीपी हीरा प्रताप सिंह व संगीता श्रीवास्तव ने बताया कि मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष अदालत में पांच गवाहों को पेश किया गया था. विशेष अदालत ने अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अभियुक्त को दुराचार का दोषी पाया और उम्रकैद की सजा सुनाई. वहीं विशेष अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पत्र जारी कर तीन लाख रुपए पीड़िता के पुनर्वास के लिए भुगतान का आदेश दिया है.

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