रोहतास: नाबालिग के अपहरण मामले में एक अभियुक्त दोषी करार, 9 अक्टूबर को कोर्ट सुनाएगी सजा

रोहतास व्यवहार न्यायालय ने गुरुवार को एक नाबालिग किशोरी के अपहरण मामले में अभियुक्त को दोषी करार दिया है. शादी के नियत से नाबालिग को बहला फुसलाकर अपहरण करने से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए अपर जिला जज छह रामजी यादव के न्यायालय ने अभियुक्त शिवसागर के बड्डी थाना क्षेत्र के निव गांव का निवासी राकेश पासवान को दोषी करार दिया है.

मामले की जानकारी देते हुए अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक हुसैन इजहार अंसारी ने बताया कि उक्त आरोपी ने तीन साल पूर्व 3 अक्टूबर 2020 को 16 वर्षीया नाबालिग को शादी की नीयत से बहला-फुसलाकर अपहरण कर लिया था. मामले की प्राथमिकी परिजनों द्वारा सासाराम नगर थाना में किशोरी के परिजनों ने दर्ज कराई थी.

मामले में कोर्ट में अभियोजन पक्ष के द्वारा कुल सात गवाहों की गवाही दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी करार दिया है. कोर्ट 9 अक्टूबर 2023 को इस मामले में सजा के बिंदु पर अपना फैसला सुनाएगी.

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