रोहतास: नाबालिग को अश्लील मैसेज भेजने व छेड़खानी करने वाले को तीन साल की सजा, 10 हजार जुर्माना

रोहतास में जिला व्यवहार न्यायालय स्थित एडीजे-7 विशेष न्यायाधीश दशरथ मिश्रा की अदालत ने पॉक्सो अधिनियम के तहत नाबालिग को अश्लील मैसेज भेजने और छेड़खानी करने से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए दोषी अभियुक्त को 10 हजार रुपए अर्थदंड सहित 3 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट में इस मामले में अकोढ़ी गोला के शेरपुर निवासी दीपक कुमार को सजा सुनाई है.

मामले में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक हीरा प्रताप सिंह ने बताया कि उक्त अभियुक्त 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा को उसके मोबाइल फोन पर पिछले 6 माह से हमेशा मैसेज के अलावे अश्लील मैसेज भेजता रहता था. उसके साथ छेड़खानी भी करता था.

अभियुक्त के इस बर्ताव से परेशान होकर छात्रा ने उसके खिलाफ अकोढ़ी गोला थाना में 5 साल पूर्व 27 जनवरी 2018 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी. चूंकि मामला नाबालिग से जुड़ा था, जिसके चलते इस मामले का ट्रायल पॉक्सो की विशेष अदालत में चल रहा था. कोर्ट ने अभियुक्त को पोक्सो अधिनियम की धारा-42 में दोषी पाते हुए 10 हजार रुपए अर्थदंड सहित 3 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

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