रोहतास: किशोरी के अपहरण मामले में दोषी को सात साल की सजा, कोर्ट ने 4 साल बाद सुनाया फैसला

फाइल फोटो

रोहतास व्यवहार न्यायालय ने एक किशोरी के अपहरण के मामले में अभियुक्त को चार साल बाद गुरुवार को सात साल की सजा सुनाई है. जिला व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश- 6 ने सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त चेनारी थाना क्षेत्र निवासी ओम प्रकाश राम को सात साल कारावास की सजा सुनाई.

मामले में अपर लोक अभियोजक हुसैन इजहार अंसारी ने बताया कि मामले में चेनारी थाना काण्ड संख्या 179/19 दर्ज किया गया था. जिसमें आईपीसी धारा 366ए एवं पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया गया था. जिसमें कोर्ट ने किशोरी के अपहरण मामले में सात साल की सजा के साथ 5000 हजार का अर्थदण्ड भी लगाया है. अर्थदण्ड नहीं जमा करने पर 3 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा दी जाएगी.

जबकि धारा 363 के तहत तीन साल की सजा एवं 3 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है. धारा 365 के तहत 6 माह की सजा सुनाई है. पॉक्सो एक्ट के तहत तीन साल की सजा एवं 4 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है. अदालत ने कहा है कि सभी सजा साथ-साथ चलेगी.

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